छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आईएएस अनिल टुटेजा को मिली अंतरिम राहत अभी और बरकरार रहेगी। 18 मार्च को हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा के जमानत याचिका को मंजूर कर ली थी। याचिकाकर्ता टुटेजा की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है। अब ईडी की ओर से मंगलवार को बहस होगी। ईडी की तरफ से मामले में तथ्य पेश किए जाएंगे।
नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में करोड़ों की आर्थिक गड़बड़ी साल 2015 में उजागर हुई थी। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अपराध दर्ज किया था। तब नान के प्रबंध संचालक रहे अनिल टूटेजा को भी आरोपी बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रायपुर के सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद टूटेजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद चंदेल की बेंच में हुई।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/hearing-on-the-scam-in-the-high-court-of-bilaspur-on-tuesday-naan-scam-update-bilaspur-high-court-127504729.html
एक टिप्पणी भेजें