राज्य सरकार ने गौठानों से वर्मी कंपोस्ट खरीदी के लिए परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत वर्मी कंपोस्ट खरीदने के लिए किसानों को भी सहकारी समिति से परमिट लेना होगा। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों और निगम मंडलों को भी गौठानों से वर्मी कंपोस्ट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सहकारी समिति में वर्मी कंपोस्ट के मूल्य का एकाउंट पेयी चेक सहकारी समिति को देना होगा। इसके बाद ही समिति से खाद के उठाव के लिए परमिट जारी होगा। वर्मी कंपोस्ट खाद का उठाव परमिट में दर्ज गौठान से ही करना होगा।
जीरो प्रतिशत ब्याज पर खाद के लिए मिलेगा ऋण : राज्य सरकार ने अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज राहत योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों से किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद वस्तु ऋण के रूप में जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों की पात्रता के अनुसार दिया जाएगा। परमिट में दर्ज मात्रा के अनुसार संबंधित गौठान के द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट दिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद की पैकेटवार मात्रा के अनुसार किसानों को परमिट पर खाद मिलेगा।
चिप्स तैयार कर रहा वर्मी कंपोस्ट मॉड्यूल
वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से लेकर उसके भुगतान के लिए चिप्स एक माड्यूल तैयार कर रहा है। माड्यूल बनने के बाद क्यू आर कोड को एप के माध्यम से रीड कर पोर्टल पर आटोमैटिक अपडेट किया जा सकेगा। साथ ही इसके अनुसार राशि का भुगतान संबंधित गौठान के खाते में किया जा सकेगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/government-departments-corporations-and-boards-will-have-to-get-vermicompost-only-from-gothan-127897935.html
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