अब राज्य के भूतपूर्व सैनिक राज्य सैनिक बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक सहायता पाने के लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके रिकार्ड भी डिजिटलाइज्ड किए जाएंगे। इससे भूतपूर्व सैनिकों को ऑफलाइन आवेदन करने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी।
इसके लिए एक साफ्टवेयर भी बनाया जाएगा। कैंसर से पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों को दी जाने वाली सहायता 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय राज्यपाल अनुसुइया उइके की अध्यक्षता में बोर्ड की अमलगमेटेड स्पेशल फंड के राज्य प्रबंधन समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाले सहायता राशि का दायरा बढ़ाने का निर्णय भी हुआ। पहले केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर ही सहायता दी जाती थी, लेकिन अब दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके तहत 100 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर 1500 रूपए, 50 प्रतिशत से कम में 700 रुपए और 25 प्रतिशत से कम में 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। बैठक में भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद उनकी विधवा-उत्तराधिकारी को मिलने वाली मृत्यु अनुदान राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 25,000 किया गया।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/ex-servicemen-will-be-able-to-apply-online-in-rajya-sainik-board-127887701.html
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