मेरिट में टॉपर, फिर भी अयोग्य घोषित; बिलासपुर HC ने IGAU को PHD की एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGAU) को PHD की एक सीट रिक्त रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मेरिट में टॉपर एक छात्र की याचिका पर सुनाया है। टॉप करने के बाद भी छात्र को यूनिवर्सिटी ने प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ में हुई।

रायपुर स्थित IGAU ने विभिन्न विषयों पर PHD में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता छात्र ने भी एडमिशन के लिए आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी ने मेरिट सूची जारी की तो उसमें याचिकाकर्ता को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। इसके बाद जब ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रयास किया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

छात्र ने अयोग्य ठहराए जाने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी है
इससे परेशान होकर छात्र रायसेन पाल ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की है। इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन और उन्हें मेरिट में आने के बाद भी अयोग्य ठहराने को लेकर चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी तिथि तक PHD की एक सीट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया है।



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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी तिथि तक PHD की एक सीट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया है।


source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bilaspur/news/chhattisgarh-high-court-orders-raipur-igau-university-to-keep-phd-seat-vacant-127998568.html

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