... तो विवाहिता की दूसरी शादी अवैध नहीं:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा- पहले पति को तलाक नहीं दिया, लेकिन यह जानते हुए भी महिला से दूसरी शादी अमान्य नहीं

कोर्ट ने दूसरे पति को भरण-पोषण भत्ता देने के आदेश दिए, पारिवारिक कोर्ट का फैसला निरस्त,महिला ने पहले पति को सामाजिक रीति रिवाज से तलाक देकर की थी कर ली थी दूसरी शादी

source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bilaspur/news/chhattisgarh-high-court-verdict-update-on-second-marriage-of-married-woman-128248987.html

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