जिले के दुर्ग, भिलाई, रिसाली और चरोदा निगम में वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर, जलकर, दुकान किराया सहित अन्य बकाया टैक्स जमा कराए जाने पर 8 जून से अधिभार लगेगा। इसे लेकर दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, रिसाली आयुक्त प्रकाश सर्वे समेत सभी ने आदेश जारी कर दिया है। स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष का अग्रिम संपत्तिकर जमा कराए जाने पर 4 से 6 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।राज्य शासन ने वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा कराए जाने के लिए 7 जून तक का मौका दिया था। यह अवधि रविवार को समाप्त हो गई।
ये राहत भी... अग्रिम टैक्स जमा करने मिलेगी छूट
शासन के निर्देश पर तय किया गया है कि अप्रैल से जून महीने का संपत्ति कर अग्रिम जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार दुर्ग में जुलाई से सिंतबर में 5 व अक्टूबर से दिसंबर तक 4 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी से मार्च 2021 के मध्य किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। निगम के मुताबिक निगम ने वित्तीय वर्ष में 95 प्रतिशत तक की टैक्स वसूली की है। निगम प्रतिवर्ष करीब साढ़े 18 करोड़ रुपए का टैक्स वसूलता है। अग्रिम टैक्स वसूली से आने वाले वित्तीय वर्ष में टार्गेट को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bhilai/news/corporation-will-charge-penalty-for-depositing-outstanding-assets-from-today-127386873.html
एक टिप्पणी भेजें