कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे के बीच 22 जुलाई की मध्य रात्रि से 29 जुलाई की मध्य रात्रि तक का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया। इस दौरान इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सारी दुकानें व कार्यालय बंद रहेंगे। दूध सुबह साढ़े 9 बजे तक बांटे जा सकेंगे। वहीं सब्जी व डेयरी दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। गैस एजेंसी व मेडिकल स्टोर्स शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा अन्य किसी को अनुमति जारी नहीं की गई है। बाहर आने-जाने के लिए ई पास को अनिवार्य किया गया है। पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम ने इसे लेकर बुधवार को अलग-अलग बैठक कर प्लानिंग की।
खुलेंगे इमरजेंसी सेवा वाले सरकारी कार्यालय
लॉकडाउन के दौरान तय नियमों के साथ इमरजेंसी सेवाएं देने वाले दफ्तर खुलेंगे। इसमें निकाय, बैंक, हेल्थ सेंटर, गैस एजेंसियां, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप, पेयजल आपूर्ति सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं।
बीएसपी ने अधिकारियों और कर्मियों के लिए जारी की गाइड लाइन
बीएसपी में सभी कार्मिकों को ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जो कर्मी ड्यूटी के लिए देरी से घर से निकले और रास्ते में पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो उसे छुड़ाने की जिम्मेदारी बीएसपी प्रबंधन की नहीं होगी। संयंत्र के वर्क्स, नॉन-वर्क्स व माइंस एरिया में कार्यरत् सभी कार्यपालक, गैर-कार्यपालक तथा ठेका श्रमिक विभागीय जरूरतों के अनुरूप अपनी ड्यूटी करेंगे। चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त एक व्यक्ति बैठने की अनुमति होगी। दुपहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा। सभी सीजीएम व विभागाध्यक्ष दूसरे जिलों से आने वाले कार्मिकों के संदर्भ में स्पेशल पास की व्यवस्था की गई है।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bhilai/news/milk-and-vegetables-will-be-available-till-1230-in-the-morning-127541717.html
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