अस्पताल, बाजार, ऑफिस और रोड पर मास्क पहनना अब जरूरी

जशपुर जिले को पूर्ण रूप से लाॅकडाउन नहीं किया जाएगा। 21 जुलाई से दुकानें पहले की तरह सुबह 7 बजे से खुलेगी एवं शाम 6 बजे बंद हाे जाएंगीं। जिले में अब सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सड़कों में मास्क कवर या फेस कवर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित रहेगा।
रविवार को कलेक्टर महादेव कावरे ने आज कोरोना वायरस की सुरक्षा के संबंध में बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि शासन ने दुकानों और व्यवसायिक संस्थानों में शारीरिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी किया है।

स्वास्थ्य विभाग में कोविड- 19 का प्रसार रोकने एवं रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक स्थानों कार्यालयों, बाजारों, भीड़भाड़ वाली जगहों और गलियों में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क या फेस कवर लगाना जरूरी होगा। दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले लोगों को भी मास्क लगाना होगा। चेहरा ढंकने के लिए डिस्पोजेबल या कपड़े के मास्क का उपयेाग किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क उपलब्ध न होने पर गमझा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि से मुंह एवं नाक ढंका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में कपड़े के मास्क, फेस कवर, गमझा, रूमाल, दुपट्टा को दुबारा उपयोग करने के पहले साबुन से अच्छी तरह से साफ करने के लिए कहा गया है। होमक्वारेंटाइन में रह रहे लोगों को निर्देशों को कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

अब होगी कार्रवाई
उल्लंघन करने वालों को देना होगा जुर्माना, कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर महामारी रोग अधिनियम के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं लगाने या यहां, वहां थूकते पाए जाने पर 100 रुपए जुर्माना किया वसूला जाएगा।
दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंस एवं सामाजिक दूरियों के उल्लंघन पर मालिकों पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। होमक्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं पटाने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।



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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raigarh/jashpur/news/it-is-now-necessary-to-wear-masks-in-hospital-market-office-and-road-127532223.html

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