बार और क्लब के पांच महीने का लाइसेंस शुल्क माफ, सरकार ने 10 फीसदी बढ़ा शुल्क भी खत्म किया

कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में बंद पड़े बार और क्लबों के पांच महीने का लाइसेंस शुल्क सरकार ने माफ कर दिया है। इसके अलावा साल 2019-20 के लिए बढ़ाया गया 10 फीसदी टैक्स भी समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें साल 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क ही जमा करना होगा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया।

मंत्री ने कहा कि बीते पांच महीने से बार और क्लब बंद थे। जिसके कारण व्यापारियों का खासा नुकसान उठाना पड़ा है। एक सितंबर से इन सभी को आउटलेट खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन क्लब और बार संचालकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से बार संचालकों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए सालाना लाइसेंस फीस में से अप्रैल से अगस्त 2020 की फीस को माफ करने का आग्रह किया था।



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1 सितंबर से प्रदेश के सभी क्लब और बार पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए संचालन किया जा रहा है। सिंबॉलिक फोटो।


source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/bar-and-club-waived-five-month-license-fee-government-abolished-10-percent-hike-chhattisgarh-government-gave-exemption-127677984.html

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