जिले व राज्य के बाहर जाने के लिए पहले की तरह ई-पास लेना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने इसमें छूट दी थी लेकिन जिला रेड जोन है, कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन में ई-पास जरूरी बताया गया है। जिले के भीतर शादी के लिए एसडीएम और तहसीलदार परमिशन देंगे। पिछले महीने तक 5 लोगों को ही शादी में शामिल होने के लिए अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब 50 लोगों को अनुमति दी जा रही है। अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
स्टेशन पर एंट्री करने के बाद स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाएगा - शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी डॉ राकेश वर्मा ने बताया कि ट्रेन से जो भी आ रहा है। उसकी थर्मल स्केनिंग स्कैनिंग की जाती है। सारी जानकारी रजिस्टर में नोट की जाती है। इसके बाद सर्किट हाऊस के सामने आयुर्वेदिक औषधालय में स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है। क्वारेंटाइन में कहां रखा या भेजा जा रहा है उसकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। स्वास्थ्य और जिला प्रशासन के अफसरों को इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हालांकि ट्रेन में आने या जाने के लिए कोई ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
जिले के बाहर जाना है तो लगेगा पास - जिले के बाहर जाना है या राज्य के बाहर जाना है तो ई-पास के लिए अप्लाई करना होगा इसके अलावा कलेक्टोरेट से ऑफलाइन पास लिया जा सकता है। आईडी प्रूफ के साथ जानकारी देना जरूरी है, तभी पासइश्यू होता है।
बाहर जाने के लिए पहले की तरह ही लगेगा ई-पास
"ई-पास को लेकर कोई राहत नहीं दी गई है, जिला रेड जोन है। ज्यादातर लोग रेड जोन से ही लौट रहे हैं, इसे देखते हुए ई-पास जरूरी है। राज्य और जिला स्तर पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ट्रेन से जो भी आता है उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद उसे क्वारेंटाइन में रखा जाता है। यात्री से रेलवे स्टेशन पर जानकारी ली जाती है। हर तरह से सावधानी बरती जा रही है।''
-आरए कुरुवंशी, अपर कलेक्टर
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raigarh/news/to-get-out-of-the-district-if-e-pass-is-required-by-train-give-information-at-the-station-127368468.html
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