लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में बसों की आवाजाही बंद होने और बस ऑपरेटरों के नुकसान की भरपाई के लिए भूपेश सरकार ने जून के टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही जिन गाड़ियों का फिलहाल परिचालन नहीं किया जा रहा है, उन गाड़ियों के अग्रिम मासिक टैक्स में भी दो माह की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लिए गए इस निर्णय से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे बस संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने यात्री बसों के अप्रैल एवं मई माह के टैक्स में छूट दी थी। राज्य सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के यात्री बस संचालकों को लगभग 5 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। प्रदेश में छोटी-बड़ी 4 हजार बसें चलती है। लॉकडाउन की अवधि में यात्री बसों का निर्धारित मार्ग पर संचालन बंद था। ऐसे में उन्होंने सरकार से स्पष्ट कह दिया था कि बिना किराया बढ़ाए और 6 माह का टैक्स माफ हुए बस चलाना संभव नहीं होगा।
बस संचालक अब घर बैठे ऑनलाइन ले सकेंगे स्पेशल परमिट: बस संचालकों को स्पेशल परमिट के लिए अब ट्रांसपोर्ट ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। अब घर बैठे ही शादी, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा आदि विशेष काम के लिए स्पेशल परमिट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य सरकार स्पेशल परमिट की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया से अस्थायी परमिट के लिए परिवहन कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि वर्तमान में विवाह, पिकनिक, मेला और तीर्थयात्रा जाने के लिए स्पेशल परमिट दिया जाता है।
टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी मिलेगी: स्पेशल परमिट के आवेदन से लेकर परमिट हेतु टैक्स और फीस पटाने की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। आवेदन के बाद परमिट स्वतः अनुमोदित भी हो जाएगा। जिसे बस संचालक डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए बस संचालकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर स्वयं फार्म भरकर स्पेशल परमिट के लिए आवेदन करना होगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/raipur/news/bus-operators-will-not-have-to-pay-tax-till-the-month-of-june-127465259.html
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