राज्य शासन ने यात्री बसों को सितंबर-अक्टूबर के टैक्स भुगतान से सशर्त छूट दी है। इसके लिए ड्राइवर, कंडक्टर व हेल्पर को दिए वेतन भत्ते के भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही यह सुविधा मिलेगी। अप्रैल, मई व जून के टैक्स भुगतान न करने की बस संचालकों को पहले ही छूट मिल चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि अब लोगों को परिवहन की फिर से सुविधा मिलने लगेगी।
सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह घोषणा की है। कोरोना वायरस के संक्रमण व लाॅकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यात्री बसों के संचालन में कठिनाइयां आ रही थी। मासिक कर में छूट की मांग यात्री बस संचालकों द्वारा की जा रही थी। बस संचालक अब गाड़ियां चलाएंगे ऐसी उम्मीद है। प्रदेश में यात्री परिवहन प्रारंभ होने से कारोबार को फिर से गति मिलेगी। शासन द्वारा पूर्व में अंतर्राज्यीय, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट और सभी यात्री वाहनों के लिए अप्रैल, मई व जून के लिए मासिक कर के भुगतान की छूट दी गई है। उसी तरह इन वाहनों को सितम्बर व अक्टूबर के देय मासिक कर में छूट प्रदान की जा रही है। वहीं यात्री बसों में सेवाएं दे रहे कामगारों बस ड्राइवरों, कंडक्टरों व हेल्परों का भी विशेष ध्यान रखा है। यात्री बसों के उन्हीं संचालकों को मासिक कर में छूट प्राप्त हो पाएगी, जिन संचालकों ने सितम्बर के पूर्व अंतिम तीन महीने के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन-भत्ते आदि का भुगतान किया होगा।
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source https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/news/bus-operators-also-exempted-from-september-and-october-tax-127656724.html
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